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‘पुलिस पर गोली चलाकर…’ दिल्‍ली दंगोंं पर कोर्ट का सख्‍त फैसला, 2 अपराधियों को दी सजा

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नई दिल्‍ली. उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 के दंगों से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में युवक को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने कहा कि यह कोई ‘‘मामूली अपराध’’ नहीं था और कुछ ऐसे कारक भी हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. अदालत ने अपराध में ‘‘विशिष्ट भूमिका’’ को ध्यान में रखते हुए एक अन्य दोषी को भी पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.

अदालत ने कहा कि पुलिस पर गोलीबारी करना इन दोनों की ‘‘राज्य को चुनौती देने की तत्परता’’ को दर्शाता है और यह रवैया ‘‘समाज के लिए खतरनाक है.’’ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने इमरान उर्फ मॉडल और इमरान के खिलाफ मामले की सुनवाई की. दोनों को उस गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा होने के आरोप में दोषी ठहराया गया, जिन्होंने दंगा किया था और गोलियां चलाकर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक बल का इस्तेमाल किया था. 25 फरवरी, 2020 को यहां बृजपुरी में हुई इस घटना में एक कांस्टेबल घायल हो गया था.

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यह मामूली अपराध नहीं
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मॉडल के पास पिस्तौल थी और उसने पुलिस पर गोली चलाई, जबकि इमरान ने अपराध में उसका ‘‘समर्थन किया और उकसाया.’’ न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि इस मामले में किया गया अपराध कोई मामूली अपराध नहीं है, लेकिन शिक्षा की कमी, भीड़ की भावनाओं का प्रभाव और दोनों दोषियों की कम उम्र को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए दोषियों के खिलाफ सजा का फैसला बीच का रास्ता अपनाते हुए करना होगा. प्रत्येक दोषी की विशिष्ट भूमिका को भी ध्यान में रखना होगा.’’ अदालत ने मॉडल और इमरान को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत क्रमशः सात साल और पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.

'पुलिस पर गोली चलाकर...' दिल्‍ली दंगोंं पर कोर्ट का सख्‍त फैसला, 2 अपराधियों को दी सजा

किस धारा में कितनी सजा?
अदालत ने एक लोक सेवक को अपना कर्तव्य निभाने से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए दोनों को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और दंगा करने, घातक हथियार से लैस होने और लोकसेवक के आदेश की अवज्ञा करने के अपराध के लिए एक साल और छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने स्पष्ट किया कि सजाएं एक साथ चलेंगी.

Tags: Delhi Court, Delhi news, Delhi Riot

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Gypsy News
Author: Gypsy News

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