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Nuh Violence: नूंह हिंसा में आरोपी मोनू मानेसर को मिली जमानत, जानें-कोर्ट ने क्या कहा

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मेवात. हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को हुई हिंसा मामले में आरोपी मोनू मानेसर को सोमवार को जेएमआईसी अमित वर्मा की अदालत से 1 लाख रुपये के निजी मुचलके के साथ जमानत मिल गई. जेएमआईसी अमित वर्मा की अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों की दोपहर के समय जमकर बहस हुई, जिसके बाद कोर्ट ने मामला सुरक्षित रख लिया और दोपहर बाद तकरीबन 4 बजे फैसला सुनाने की बात कही. जब फैसला आया तो नूंह हिंसा के आरोपी मोनू मानेसर को जमानत मिल गई.

मोनू मानेसर के वकील सोमदत्त शर्मा का कहना है कि मोनू मानेसर की जमानत पर सुनवाई हुई थी. उसी पर आज मुकदमा नंबर 37 में जमकर बहस हुई. धारा 295 और अवैध हथियार की धाराओं के मामले में बहस की गई. उन्होंने कहा कि जो फेसबुक पर शब्द लिखे थे, कोर्ट ने माना कि उससे किसी की भावना आहत नहीं हुई थी और जो हथियार पुलिस ने बरामद किया था, वह लाइसेंसी हथियार था.

लिहाजा कोर्ट ने दोपहर बाद जो फैसला सुनाया, उसमें मोनू मानेसर को जमानत दे दी. उनके वकीलों का कहना है कि अब मोनू मानेसर पर राजस्थान में दर्ज जुनैद-नासिर मर्डर के मामले में तथा हरियाणा के गुरुग्राम जिले के पटौदी में हत्या के प्रयास के जो मुकदमे दर्ज हैं. अब उनमें भी उनकी जमानत कराने की भरपूर कोशिश की जाएगी.

Nuh Violence: नूंह हिंसा में आरोपी मोनू मानेसर को मिली जमानत, जानें-कोर्ट ने क्या कहा

उन्होंने ने कहा कि सीनियर अधिवक्ता एलएन पाराशर फरीदाबाद और कुलभूषण भारद्वाज गुरुग्राम ने भी मोनू मानेसर के मामले में बहस की थी. हालांकि, मोनू मानेसर अभी जेल में ही रहेगा. फिलहाल वह पटौदी के एक मामले में भोंडसी जेल में बंद है.

31 जुलाई को हुई थी हिंसा

नूंह में 31 जुलाई को बड़ा पैमाने पर हिंसा हुई थी. इस दौरान ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई थी. बाद में दो समुदाय आमने सामने आ गए थे, जिसमें कुछ छह लोगों की मौत हो गई थी.

Tags: Haryana news, Haryana News Today, Himachal pradesh, Nuh News, Nuh Police, Nuh Violence

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Gypsy News
Author: Gypsy News

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