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कम उम्र के छात्र से संबंध… महिला प्रोफेसर से क्या बोला हाईकोर्ट? स्टूडेंट पर लगाया था रेप का आरोप

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दिल्ली हाईकोर्ट ने 35 साल की प्रोफेसर से रेप के आरोपी 20 साल के छात्र को अग्रिम जमानत दे दी. छात्र पर शादी का झांसा देकर बलात्कार का आरोप है. हाईकोर्ट में जस्टिस सौरभ बनर्जी की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए इस बात का संज्ञान लिया कि याचिकाकर्ता प्रोफेसर की उम्र 35 साल है और वह 20 साल की उम्र के अपने स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप में थीं. प्रोफेसर पहले से शादीशुदा थी और रिलेशनशिप के वक्त तलाक की प्रक्रिया चल रही थी.

हाईकोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट ने कहा कि प्राथमिक तौर पर लगता है कि याचिकाकर्ता अपनी पसंद और इच्छा अनुसार छात्र के साथ रिलेशनशिप में थीं, ना कि किसी दबाव के चलते. अपने पूरे होशो-हवास में, आंख, कान और दिमाग खोलकर रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का फैसला किया था.

हाईकोर्ट ने कहा कि ”न्यायालय के लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि याचिकाकर्ता इदिल्लीस रिलेशनशिप के सभी पहलुओं से वाकिफ थीं. उन्हें सही गलत का अंदाजा था और जानती थीं कि एक कम उम्र के छात्र से संबंध बनाने का क्या परिणाम हो सकता है…’

अपनी मर्जी से रिलेशनशिप में..
बार एंड बेंच (Bar&Bench) की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि उसके सामने जो दस्तावेज रखे गए हैं उससे जाहिर होता है कि याचिकाकर्ता प्रोफेसर अपनी मर्जी से छात्र के साथ करीब साल भर तक रिलेशनशिप में रहीं.

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क्या है पूरा मामला?
FIR के मुताबिक महिला प्रोफेसर और छात्र की मुलाकात फरवरी 2022 में हुई थी. प्रोफेसर जिस कॉलेज में पढ़ाती हैं, आरोपी वहीं छात्र है. प्रोफेसर का आरोप है कि मई 2022 में वह काम के सिलसिले में मनाली गई थीं. वहां दोनों के बीच करीबी बढ़ी और एक मंदिर में शादी भी कर ली. छात्र ने बाद में कानूनी तौर पर शादी करने का वादा किया. प्रोफेसर के मुताबिक जून 2022 में वह छात्र के परिजनों से मिलीं और वह भी शादी के लिए तैयार थे.

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अबॉर्शन की दवा देने का आरोप
प्रोफेसर का आरोप है कि अप्रैल 2023 में वह प्रेग्नेंट हो गईं. इसके बाद छात्र और उसके परिवार वालों ने एबॉर्शन का दबाव डाला और दवा दे दी. जून 2023 में प्रोफेसर दोबारा प्रेगनेंट हुईं. इस बार छात्र उनसे ढाई लाख रुपए लेकर फरार हो गया.

Tags: Court, DELHI HIGH COURT, False Rape Case

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Gypsy News
Author: Gypsy News

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