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तो क्या ओवर साइट कमेटी ने आरोपों से बरी कर दिया… दिल्ली पुलिस ने किया बृजभूषण की दलीलों का विरोध

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नई दिल्ली. भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह ने शनिवार को कुछ महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर कोर्ट द्वारा पिछली सुनवाई में ओवर साइट कमेटी के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि ओवर साइट कमेटी पॉश ऐक्ट के तहत बनाई गई थी. बृजभूषण के वकील ने कहा कि इंटरनल कंप्लेन कमेटी (आईसीसी) ने यौन शोषण के आरोपों को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है.

कोर्ट में दलीलें रखते हुए बृजभूषण के वकील ने कहा कि ओवर साइट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में भाजपा सांसद के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए हैं. उन्होंने कहा कि ओवर साइट कमेटी ने पहली दृश्यता में बृजभूषण के खिलाफ कोई आरोप नहीं पाया. बृजभूषण के वकील ने कहा, “नियम के मुताबिक, ओवर साइट कमेटी में अगर कोई फाइंडिंग होती है तो 7 दिन के अंदर पुलिस में शिकायत करनी होती है, अगर पुलिस में शिकायत नहीं की जाती है तो इसका मतलब यह है कि कमेटी ने यह माना है कि यौन शोषण नहीं हुआ है.”

Tags: Brij Bhushan Sharan Singh

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Gypsy News
Author: Gypsy News

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