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केरल : नाबालिग पोती से दुष्कर्म के दोषी को कुल 111 साल की सजा

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कोझिकोड. केरल में एक अदालत ने 62 वर्षीय व्यक्ति को नाबालिग पोती के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 111 साल की जेल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने साल 2021 में हुए इस मामले पर सुनवाई करते हुए दादा को अपनी ही पोती के साथ दुष्कर्म करने का दोषी ठहराया, तथा कुल 111 साल की सजा सुनाई. यूं तो 111 साल की कुल सजा मिली है, लेकिन वह 30 साल तक ही जेल में रहेगा. साथ ही कोर्ट दोषी व्यक्ति पर 2 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

लोक अभियोजक (पीपी) मनोज अरूर ने कहा कि नादापुरम त्वरित सुनवायी विशेष अदालत (पॉक्सो) के न्यायाधीश सुहैब एम. ने आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की विभिन्न धाराओं के तहत अलग-अलग अवधि की सजा सुनाई जो कुल 111 साल की है. उन्होंने बताया कि दोषी पर 2.10 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. चूकि कोर्ट द्वारा अलग-अलग अवधि की सुनाई गई सजाएं एक साथ चलेंगी. इनमें सबसे लंबी सजा 30 साल की है, जिस कारण से दोषी 30 साल तक जेल में रहेगा. बाकी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और खत्म हो जाएंगी.

लोक अभियोजक के मुताबिक अपराध को दिसंबर 2021 में तब अंजाम दिया गया जब लड़की क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान अपने दादा से मिलने गई थी. बताया जाता है कि पोती को अकेले देखकर दादा ने इस कुकृत्य को अंजाम दिया. इसके बाद पोती को उसने धमकाते हुए कहा कि किसी से इस बात का जिक्र न करे. ऐसे में लड़की काफी डरी हुई थी, लेकिन स्कूल में एक दोस्त को पूरी बात बता दी, तब जाकर घटना की जानकारी सामने आई.

Tags: Brutal crime, Kerala, Shocking news

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Gypsy News
Author: Gypsy News

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